मानव तस्करी और यौन शोषण की शिकार महिलाओं के अधिकारों की दी जानकारी
गदरपुर। मानव तस्करी और यौन शोषण की शिकार महिलाओं के अधिकारों पर शिविर का आयोजन कर तस्करी और यौन शोषण की शिकार महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास की जानकारी दी गई साथ ही उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधमसिंह नगी के सचिव योगेन्द्र कुमार सागर के आदेशानुसार 14 फरवरी को बी.एस. एकेडमी, गदरपुर में मानव तस्करी और यौन शोषण की शिकार महिलाओं के अधिकार पर शिविर का आयोजन में बताया गया कि नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015 का उद्देश्य मानव तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता, बचाव और पुनर्वास प्रदान करना है। यह योजना पीड़ितों की गरिमा की रक्षा, उन्हें न्याय दिलाने और मुख्यधारा में वापस लाने पर केंद्रित है, जो तस्करी को रोकने के लिए एक 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाती है।
शिविर में मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाता है पीड़ित या उनका प्रतिनिधि संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण महिला आश्रय गृह, या पुलिस को आवेदन कर सकते हैं। तस्करी और यौन शोषण की शिकार महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास की जानकारी दी गई साथ ही उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।
शिविर में महिला हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई।
शिविर में पैनल अधिवक्ता राकेश कुमार सुखीजा, पीएलबी गोपाल सिंह गौतम, बी एस एकेडमी के प्रबंधक सिब्ते नबी, प्रधानाचार्य सितारा खातून सहित स्कूल का अन्य स्टाफ व छात्र-छात्राओं की उपस्थित रही।
नोट- सम्यक पब्लिक भारत हिन्दी समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल में समाचार एवं विज्ञापन के लिए सम्पर्कः- सम्पादक गोपालसिंह गौतम, मो. 9927555090


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