पोक्सो एक्ट पर शिविर में नाबालिकों को किया गया जागरुक

गदरपुर। पोक्सो एक्ट पर शिविर में नाबालिकों को किया गया जागरुक, बालक एवं बालिकाओं को इस अवसर पर बताया कि उनके लिए यह कानून किस तरह से कार्य करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के सचिव के निर्देश पर पॉक्सो एक्ट 2012 जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने वाला एक कठोर भारतीय कानून है। यह लड़का लड़की दोनों के लिए लागू होता है। इसमें त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान है के बारे में विस्तार से बताया गया।
यह शिविर सरस्वती शिशु मंदिर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गदरपुर के प्रधानाचार्य धीरज पंत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी, स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, राष्ट्रीय साइबर हैल्पलाईन नं1930 के बारें में जानकारी दी गई।
पैनल अधिवक्ता राकेश कुमार सुखीजा एवं पराविधिक कार्यकर्ता राजकुमारी, संगीता सरदार गोपाल सिंह गौतम द्वारा जानकारी देकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, शिविर में स्कूल स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही।
नोट- सम्यक पब्लिक भारत हिन्दी समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल में समाचार एवं विज्ञापन के लिए सम्पर्कः- सम्पादक गोपालसिंह गौतम, मो. 9927555090

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