राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित

रूद्रपुर 11 दिसम्बर, 2025 (सू0वि0)- मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जानकारी देते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद में 13 दिसम्बर 2025 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक रूद्रपुर स्थित जिला न्यायालय सहित वाह्य स्थित दीवानी न्यायालयों काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा जैसे- भरण पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, अपराधिक शमनीय व सिविल मामले इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृतिक के आपराधिक वाद/अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत व जल कर बिल संबंधित, वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद, मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय अपराधों के चालान, सिविल मामले (किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश) का निस्तारण किया जाएगा। उन्होने अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते है या जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर केन्द्र रूदुपर में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए नालसा हैल्प लाइन नं0-15100, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर एडीआर केन्द्र रूद्रपुर के हैल्प डैस्क नं0-9411531449, ई-मेल- dlsausnagar@gmail.com, फोन नं0-05944-250682 पर सम्पर्क कर सकते है। -------------------------------------
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